नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया अतबत्ता महाराष्ट्र सरकार और अदाणी समूह को नोटिस जारी
कर जवाब तलब किया है। युएई की कंपनी सेक्लिक टेक्नोलॉचीज कॉर्प ने इस परियोजना का ठेका अदाणी समूह को देने के खिताफ बॉम्बे हाईकोर्ट में यादिका खारिज होने पर सुप्रीम
कोर्ट में चुनौती दी है। अपीतकर्ता का कहना या कि उसकी बोली अदाणी समूह से बेहतर थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बैंच ने कहा कि उनकी परियोजना
शेकने मे रचि नहीं हैं लेकिन उन्होंने अदाणी समूह को परियोजना पर खर्च एक खास खाते (एस्करो एकाउंट) से करने के निर्देश दिए।